अम्बिकापुर। उप संचालक खनिज कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा अवैध वसूली की बंटवारे की वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने संलिप्त तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक ग्रेड-2 श्रीमती नीता मेहता, कम्प्यूटर ऑपरेटर श्रीमती सुषमा नागवंशी एवं वाहन चालक श्री संदीप नायक द्वारा कार्यालयीन समय मे वाहन मालिकों से अवैध राशि की वसूली एवं हिस्से बंटवारे से संबंधित वीडियो क्लिप जारी होना पाया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत एवं दंडनीय होने के कारण उपर्युक्त तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कलेक्टर कार्यलय सरगुजा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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