मुंबई। मायानगरी से विशेष अदालत ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। एक बस में नाबालिग लड़की को अकेला पाकर बस कंडक्टर ने बातचीत की और उस दौरान सेक्स शब्द का इस्तेमाल किया। मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को एक साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये घटना साल 2018 की है। एक 13 साल की नाबालिग मुंबई बेस्ट की सरकारी बस से रोज सुबह स्कूल जाती थी और दोपहर तक घर लौटती थी। घटना के दिन बस में महज 2-3 लोग ही बैठे थे। बच्ची को अकेला देखकर बस कंडक्टर चंद्रकांत सुदाम कोली उसके पास आया और बगल वाली सीट पर बैठ गया। बातचीत के दौरान कोली ने बच्ची से पूछा कि क्या वह सेक्स के बारे में कुछ जानती है? इसका जवाब देते हुए बच्ची ने कहा कि वो इस तरह के सवाल न पूछे। कंडक्टर नहीं माना, उसने फिर यही सवाल पूछ लिया। बच्ची ने उसे साफ तौर पर इस तरह से सवाल पूछने से मना किया और बस से उतर गई। घटना के बाद वो स्कूल जाने से कतराने लगी। जब मां ने पूछा तो उसने आप बीती बताई। इसके बाद मां ने बेटी को साथ में लिया और बस डिपो गई। वहां बच्ची ने आरोपी को पहचान कर मां को बताया। इसके बाद मां ने थाने में जाकर कंडक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। इधर मामला कोर्ट में पहुंचा। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए कंडक्टर को एक साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि कंडक्टर जुर्माने की रकम अदा नहीं कर पाता तो उसे 3 महीने की सजा और भुगतनी पड़ेगी।

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