रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 (क्र. 19 सन 1956) में संशोधन हेतु प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया है कि ‘‘इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (क्र. 19 सन 1956) की धारा 12-क की उपधारा (2) के परंतुक में, अंक ‘‘65’’ के स्थान पर, अंक ‘‘70’’ प्रतिस्थापित किया जाये।’’ अर्थात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष होगी। यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
राज्यपाल ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) विधेयक पर किए हस्ताक्षर
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