सरकार द्वारा शादी के लिए एक उम्र निर्धारित की गई है, लेकिन यहां निर्धारित उम्र से कम में लड़के लड़की की शादी की तैयारी किये जाने का मामला सामने आया है। लड़के की उम्र 21 साल भी नहीं हुई थी कि आने वाले वैलेंटाइन डे याने कि 14 फरवरी को शादी की तारीख तय की गई थी। इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो वे परिजनों से मिले और इस बाल विवाह की तैयारी को रूकवाया। मामला बालोद जिले के गुंडरदेही तहसील का है। जिले के गुण्डरदेही तहसील के अंतर्गत आज एक बाल विवाह को रूकवाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिकीर्तन राठौर ने बताया कि आज रनचिरई थाना अंतर्गत सूचना मिली कि विवाह के निर्धारित उम्र से पहले एक लड़के की शादी 14 फरवरी 2022 को कराई जा रही है। उक्त सूचना पर एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) गुण्डरदेही, राजस्व निरीक्षक, थाना प्रभारी, बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड लाईन बालोद, सेक्टर सुपरवाईजर, आंगनबा?ी कार्यकर्ता, मितानीन, ग्राम पंचायत के सचिव, उप सरपंच, कोटवार, वरिष्ठ नागरिक व साहू समाज के सचिव के संयुक्त रेस्क्यु दल द्वारा संबंधित के घर पहुॅचकर बालक के उम्र संबंधी दस्तावेज का सत्यापन किया गया। जिसमें बालक का उम्र 18 वर्ष 10 माह मिला। उन्होंने बताया कि बालक के परिवार वालों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी के साथ विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होने की जानकारी दी गई। परिवार वालों को बालक के उम्र होने के उपरांत ही विवाह किए जाने की समझाईश दी गई तथा बाल विवाह से संबंधित पंचनामा कर परिजन से घोषणा पत्र प्राप्त किया गया। परिवारजनों द्वारा बालक के विवाह का उम्र होने के उपरांत ही विवाह किए जाने की सहमति दी गई।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
September 2026
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930