दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वकीलों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को अदालत परिसर के अंदर आवारा जानवरों को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया है. डिप्टी रजिस्ट्रार जावेद खान के सर्कुलर के अनुसार इस अदालत के सभी अधिवक्ताओं, स्टाफ सदस्यों, पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों को एक बार फिर से अदालत परिसर के अंदर बंदरों और कुत्तों जैसे आवारा जानवरों को खाना खिलाने से सख्ती से परहेज करने का निर्देश दिया गया है. आपको बता दें कि यह सर्कुलर तब आया जब अदालत ने देखा कि कुछ वकील, कर्मचारी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान पहले के निर्देशों के बावजूद अभी आवारा जानवरों को खाना खिलाते हैं. हाई कोर्ट की प्रशासनिक शाखा द्वारा जारी एक सर्कुलर में अदालत ने सभी वकीलों, वादियों, कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों को अदालत परिसर में आवारा पशुओं को खाने की वस्तु देने से परहेज करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि इसके संज्ञान में यह आया है कि कुछ वकील, वादी, कर्मचारी, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) कर्मी निर्देशों के बावजूद अब भी आवारा पशुओं को खाने की सामग्री दे रहे हैं.
बंदरों और आवारा कुत्तों को लेकर अहम आदेश, अब नहीं कर पाएंगे यह काम
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