गरियाबंद : छतीसगढ़ सरकार की बहुत ही सवेदनशील पहल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ‘श्रद्धाजंलि योजना’ : मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए तत्काल मिलेगा दो हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
जिला पंचायत सभापति ने बताया कि गरियाबंद जिला के कुछ विकास खण्डों के पंचायतों में इस योजना का लाभ नही मिल पा रहा है ।
छतीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी नया रायपुर के आदेश क्र./पंचा /पनग्राविवि/2015/376 दिनांक 21/06/2016 को समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी/उप संचालक/पंचायत विभाग को आदेश जारी कर श्रंद्धाजलि योजना का क्रियान्वयन करने को कहा गया था जिसके अंतर्गत।ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए ‘श्रद्धाजंलि योजना’ : मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए तत्काल दो हजार रूपये की आर्थिक सहायता ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाना था । जिनके लिए ग्राम पंचायत को अधिकृत किया गया था और कहा गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं की निधि,अधोसंरचना, राज्य परिवर्तित योजनाओं के ब्याज की राशि,मूलभूत कार्यो/14वे, वित्त आयोग की राशि का ,तत्कालीक रूप से किया जा सकेगा तथा योजना के तहत धनराशि प्राप्त होने पर व्यय राशि का समायोजन तत्काल किया जावेगा।
जिला पंचायत सभापति श्रीमती धनमती यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कहा है कि गरियाबंद जिला में श्रंद्धाजलि योजना सही से परिपालन नही हो रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद के पत्रक्र.2913/पंचा/श्रंद्धाजलि योजना/2017-18 दिनांक26.7.217के अनुसार जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया तथा कार्यालय जिला पंचायत गरियाबंद के पत्र क्र.825/पंचा/श्रंद्धाजलि योजना/2021-22 दिनांक 10.06.2021 जिसमें जिले के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को उक्त आदेश का पत्र जारी करते हुए कहा गया कि श्रंद्धाजलि योजना की मासिक प्रतिवेदक एवं मांग पत्र प्रस्तुत नही करने की बात कही गई।
इससे यह स्पष्ट हो गया कि उक्त ग्राम पंचायतों के उदासनशीलता के कारण इस महती योजना का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच रहा ।
श्रीमती यादव ने पंचायत मंत्री ,जिला कलेक्टर और मुख्य सचिव, को पत्र लिखकर श्रंद्धाजलि योजना की सुचारू रूप से कड़ाई से क्रियान्वयन के करवाने की मांग को हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब, बेघर, परिवार,निराश्रित/भिक्षुक,मैंला ढोने वाले,!आदिमजाति समुह,,बंधुआ मजदूर, अनु.जति, अनुसूचित जाति परिवार ,दिहाडी मजदूर, एवं भूमिहीन परिवार को योजना का लाभ मिल सके।

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