भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ द्वारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को आज रायपुर आगमन पर मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के आर्थिक स्वत्वों के भुगतान में 22 वर्षो से बाधक मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को विलोपित करने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में ज्ञापन दिया गया।उक्त जानकारी जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव ने दी है। जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि गृहमंत्री अमित शाह को दिये गये ज्ञापन में उनसे मांग की गई है कि मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) के अनुसार दोनों राज्य के पारस्परिक सहमति के बाद ही 74:26 अनुपात में म.प्र.और छ.ग. पेंशनरों को दिये जाने वाले आर्थिक स्वत्वों का भुगतान किया जाता है। जिसके कारण दोनों राज्य के पेंशनर्स एवं परिवार पेंशनर्स केन्द्र के समान महंगाई राहत की राशि से वंचित है और यह स्थिति छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से अब तक विगत 22 वर्षों चला आ रहा है। यह भी उल्लेख किया गया है कि 13 नवंबर 2017 को भारत सरकार ने दोनों राज्य के मुख्यसचिव को पत्र भेजकर आपसी सहमति की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है, परन्तु दोनों राज्य सरकारों ने इस पत्र अनुसार कार्यवाही न कर महंगाई राहत देने में सहमति लेने की आदत को नहीं छोड़ रहे हैं। जिसके कारण मध्यप्रदेश के 5 लाख तथा छत्तीसगढ़ के 1 लाख पेंशनर्स व्यथित धारा 49 हटाने के लिये राज्य व केन्द्र सरकार को लगातार पत्राचार कर रहे परन्तु कोई समाधान नही निकलने के कारण व्यथित आंदोलन कर रहे हैं। अतः चूंकि यह प्रकरण दो राज्यों के बीच का मामला है इसलिए इसका हल केन्द्र सरकार द्वारा ही होना बताया जाता है इसलिए केंद्रीय गृहमंत्री को ज्ञापन सौपकर दोनों राज्य के बुजुर्ग पेंशनरों को न्याय दिलाने की मांग की है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पेंशनरों के महंगाई राहत के भुगतान में बाधक मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा49(6) को हटाने भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ द्वारा ज्ञापन दिया गया
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