कोण्डागांव। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर के आदेश पर कोण्डागांव में 25 से 31 जुलाई तक लगाये गये जिला स्तरीय लॉकडाउन के प्रथम दिन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय कोविड कोर कमेटी की बैठक कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने जिले में कम्युनिटी स्प्रेड की दशा को रोकने के लिए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये। इसके लिए उन्होने कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या वृद्धि से चिंतित ना होकर कान्टेक्ट ट्रेंसिंग पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा। टेस्ट को बढ़ाकर जितने भी अधिक संक्रमितो की जानकारी इक्_ा की जा सके वह कोरोना के संक्रमण को रोकने मे सहायक होगी। इसके लिए लॉकडाउन के प्रतिबंधो का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन रोजाना मैदानी स्तर पर कार्य करेंगे साथ ही सायं 4 बजे के बाद जीरो ट्रेफिक नीति के तहत् किसी भी व्यक्ति की सड़को पर आवाजाही प्रतिबंधित की जायेगी एवं उन पर जुर्माना भी लगाया जायेगा। केवल आपातकालीन स्थिति में ही घरो से निकलने की अनुमति होगी एवं मास्क ना पहनने वालो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालो के विरूद्ध जुर्माना लगाने के साथ एफआईआर करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानो के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क या गोले बनायें जायेंगें साथ ही दुकानदारो को नो मास्क नो गुड की नीति के तहत् बिना मास्क लगायें आये किसी भी खरीददार को समान ना देने को कहा गया है। ऐसा करते पाये जाने पर दुकानदारो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं दुकान के सामने ग्राहको के लिए चेतावनी लिख दी जायेगी कि दुकानदार द्वारा नियमो का पालन नही किया जाता अत: इस दुकान से कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। विगत दिनो होम क्वारेंटाइन किये गये लोगो द्वारा नियमो के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने ऐसे किसी व्यक्ति जो कि होम क्वारेंटाइन के नियमो का उल्लंघन करते पाये जाते है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये साथ ही होम क्वारेंटाइन किये गये लोगो के हाथों में अमीट स्याही के द्वारा होम क्वारेंटाइन होने की मुहर लगाई जायेगी।

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