केबिनेट में राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन

परियोजना हेतु कोरबा जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलरामपुर जिले का चयन

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित केबिनेट की बैठक में राज्य में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पंप स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 का अनुमोदन किया गया।

प्रारंभिक स्तर पर छत्तीसगढ़ में पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु जनरेशन कंपनी द्वारा 07 स्थलों पर लगभग 10 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजना का चिन्हांकन किया गया है। चयनित स्थलों में कोरबा जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, धमतरी एवं बलरामपुर जिले में परियोजना की स्थापना का अध्ययन किया जा रहा है। 
छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022
राज्य में कोयले की प्रचुर उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित हो रही है। किसी भी विद्युत प्रणाली के स्थायित्व एवं सुचारू संचालन के लिए ताप विद्युत क्षमता एवं जल विद्युत क्षमता उत्पादन क्षमता का समुचित अनुपात होना चाहिए। वर्तमान में राज्य की विद्युत प्रणाली में जल विद्युत उत्पादन का अंश आदर्श स्थिति के अनुरूप नहीं है। भविष्य में जलविद्युत उत्पादन परियोजनाओं के त्वरित विकास की आवश्यकता है।
छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2022 के अंतर्गत पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। नोडल एजेंसी द्वारा चिन्हांकित परियोजना हेतु फिजीबिलिटी रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किया जाएगा।

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