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अमानक बैच की कीटनाशक दवाओं का विक्रय एवं भंडारण पर लगाया गया प्रतिबंध

धमतरी. अमानक बैच की कीटनाशक दवा का जिले में विक्रय एवं भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। अनुज्ञापन अधिकारी, पौध संरक्षण एवं उप संचालक कृषि से मिली जानकारी के मुताबिक मेसर्स डीपीएस क्रॉप साईंस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी की बैच क्रमांक डीपीएस-1201 की कीटनाशक दवा क्लोरपायरीफॉस 50 प्रतिशत, साइपरमेथरिन पांच प्रतिशत ईसी का नमूना गट्टासिल्ली स्थित किसान समाधान कृषि केन्द्र से लिया गया। इसी तरह मेसर्स क्रॉप लाईफ साईंस लिमिटेड कंपनी की बैच क्रमांक सीएलएलसीओ 280 की कीटनाशक दवा हेक्साकोनाजॉल पांच प्रतिशत ईसी का नमूना कठौली स्थित जय जोगीबाबा कृषि केन्द्र से लिया गया। उक्त निर्माता कंपनियों द्वारा निर्मित कीटनाशक दवा के नमूने गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के विश्लेषण में अमानक पाए गए। इसके मद्देनजर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त अमानक बैच की कीटनाशक दवाओं का विक्रय एवं भंडारण को जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

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