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बलौदाबाजार। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले में जारी लॉक डाउन की मियाद 6 तारीख के बाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान कल 7 तारीख से कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन करते हुये संचालित हो सकेंगी। दुकानें सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं। जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है। रोजाना बड़ी संख्या में प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसलिये हम सभी को पहले से और ज्यादा सजग और सावधान रहने की जरूरत है। संक्रमण की रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी की अहम भूमिका है। सभी को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना से बचाव का यही एक प्रभावी उपाय है। लोगों में कोरोना के बचाव से सम्बंधित तमाम उपायों के बारे में पर्याप्त जागरूकता हो चुकी है। बावजूद इसके पालन नहीं किये जाने पर जान बुझकर कानून की अवज्ञा किये जाने के आरोप में कठोर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने व्यापारियों को भी बगैर मास्क पहने सामान लेने आये ग्राहकों को सामग्री नहीं बेचने के निर्देश दिए हैं।

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