Sunday, December 7

देर से राशि भुगतान पर 15 प्रतिशत चक्रवृध्दि ब्याज के बदले 12 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज, बकाया राशि के सरचार्ज में छूट 50 से 30 प्रतिशत तक

ईडब्लूएस के लिए 84 हजार की सब्सिडी, रजिस्ट्री से पहले संबंधियों के नाम जोड़ने-हटाने की सुविधा मिली

सर्वसुविधायुक्त एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग राशि घटा कर 50 हजार

रायपुर. रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल ने आज की बैठक में जनहित के अनेक फैसले लिए गए। इनमें बकाया सरचार्ज राशि का एक मुश्त भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत व व्यावसायिक पर 30 प्रतिशत की छूट दी गई। 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से ली जाने वाली सरचार्ज राशि को घटा कर साधारण ब्याज पर 12 प्रतिशत करने, कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को 84 हजार की सबसिडी राशि देने और संपत्तियों की रजिस्ट्री के पहले संबंधियों का नाम जोड़ेने व हटाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों से आवंटितियों को काफी राहत मिलेगी। संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने की तथा बैठक का संचालन संचालक मंडल के सदस्य सचिव व मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने किया। बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वय श्री सूर्यमणि मिश्रा व श्री शिव सिंह ठाकुर, संचालक मंडल के सदस्य श्री राजेन्द्र पप्पू बंजारे, श्रीमती ममता रॉय, श्री मुकेश साहू, और श्रीमती चन्द्रवती साहू उपस्थित थी।

बकाया राशि का भुगतान पर आवासीय में 50 प्रतिशत, व्यावसायिक में 30 प्रतिशत सरचार्ज की छूट-

संचालक मंडल ने जनहित में एक बड़ी राहत देते हुए बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों में 50 प्रतिशत की छूट तथा व्यावसायिक संपत्तियों में 30 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि रायपुर विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में 41.25 करोड़ रुपए की राशि बकाया है, जिसमें से 13.35 करोड़ रुपए की सरचार्ज राशि शामिल है।

सरचार्ज 15 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत किया गया-

रायपुर विकास प्राधिकरण के आवंटितियों से देर से किए जाने वाले भुगतान पर 15 प्रतिशत सरचार्ज राशि को कम कर अब 12 प्रतिशत कर दिया गया है। संचालक मंडल ने आम जनता की मांग पर यह पाया कि पहले सरचार्ज की राशि चक्रवृध्दि ब्याज के रुप में ली जा रही है। इससे लोगों पर काफी आर्थिक भार पड़ता था। 1990 में प्राधिकरण व्दारा 18 प्रतिशत सरचार्ज तथा 2004 से 15 प्रतिशत सरचार्ज लिया जाने लगा। तत्समय बैंकों की प्रचलित दर 12 प्रतिशत थी, जिसमें तीन या चार प्रतिशत अर्थदंड के रुप में अधिरोपित कर 15 प्रतिशत की राशि सरचार्ज के रुप में ली जाती थी। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों व्दारा ब्याज दर 8 प्रतिशत साधारण ब्याज के रुप में ली जा रही है। इसे देखते हुए संचालक मंडल ने चर्चा कर 1 अप्रैल 2023 से 12 प्रतिशत सरचार्ज लेने का निर्णय लिया, किन्तु पूर्व में अधिरोपित हो चुकी राशि यथावत रहेगी।  

कमल विहार सेक्टर 4 के 768 ईडब्लूएस के आवंटितियों को मिलेगी 84 हजार की सब्सिडी-

बैठक में संचालक मंडल को बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कमल विहार के सेक्टर-4 में निर्माणाधीन 768 ईडब्लूएस फ्लैट्स के आवंटितियों को केन्द्र सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि सूडा के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त हुई है। यह राशि प्रति आवंटिति को 84 हजार रुपए दी जाएगी। जिसे बैठक में स्वीकृति दी गई।

आवंटितियों के संबंधियों का नाम रजिस्ट्री के पहले जोड़ा जा सकेगा-

प्राधिकरण की संपत्तियों के क्रय करने के लिए आवेदक फ्लैट, भूखंड व मकान के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है। इसके बाद आवेदक को नियमानुसार आवंटन किया जाता है। आवेदक व्दारा आवंटन पत्र आदेश के अनुसार पूर्ण राशि जमा करने के बाद संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन रायपुर के पंजीयन कार्यालय (रजिस्ट्री) कराता है। वर्तमान में कई हितग्राहियों व्दारा पारिवारिक परेशानियों के कारण सह आवंटितियों का नाम जोड़ने व विलोपित किए जाने की मांग की जा रही थी। अतः संचालक मंडल ने यह निर्णय लिया कि अब पंजीयन (रजिस्ट्री) के पहले आवंटिति अपने संबंधियों जिसमें पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी का नाम सह आवंटिति के रुप में जोड़ा और हटाया जा सकेगा।

कमल विहार सेक्टर 13 के एलआईजी की बुकिंग राशि घटा कर अब 50 हजार की गई-

कमल विहार के सेक्टर 13 में प्रस्तावित सर्व सुविधायुक्त 288 एलआईजी फ्लैट्स की बुकिंग के लिए धरोहर राशि कमल विहार के अन्य सेक्टर में प्रधानमंत्री आवास योजना के विक्रय किए जा रहे फ्लैट्स की तर्ज पर कम कर दी गई है। पहले फ्लैट्स की पंजीयन राशि 10 प्रतिशत अर्थात 1.90 लाख रुपए रखी गई थी। जनता की मांग पर इसे घटा कर अप 50 हजार रुपए कर दिया गया है। जिन्होनें इन फ्लैट्स की बुकिंग कराई है उन्हें किस्तों का देरी से भुगतान करने पर अब सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे आवंटितियों को किस्त भुगतान के लिए समयवधि में बदलाव किया जाएगा। साथ ही इसके निर्माण के लिए शीघ्र ही निविदा की जाएगी।

पुरानी योजनाओं के भूखंड-भवनों अतिरिक्त भूमि का आवंटन वर्तमान दर पर होगा-

संचालक मंडल ने यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में आवंटित भूखंडों में पीछे या कार्नर पर आवंटन योग्य भूमि होने पर उसे वर्तमान में प्रचलित गाईड लाईन दर से आवंटित किया जाएगा। प्राधिकरण में भूखंड-भवनों के लीज नवीनीकरण, उत्तराधिकारी नामांतरण, हस्तांतरण एवं फ्री-होल्ड किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन में कई संपत्तियों में अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होती है।

आर्थिक अपराध ब्यूरों में जब्त फाईलों के प्रकरणों में नामांतरण, निर्माण एनओसी दी जाएगी-
प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित विभिन्न संपत्तियों के मूल फाईलें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नवंबर 1997 में शिकायत के आधार पर कुल 277 प्रकरणों की फाईलें जांच के लिए जप्त की थी। ऐसे आवेदकों की मांग पर प्राधिकरण संचालक मंडल ने मृत्यु उपरांत नामांतरण, भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं लीज नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर स्वयं की जोखिम पर नो क्लेम एग्रीमेन्ट व जांच के उपरांत जो भी आदेश होगें उन्हें मान्य होने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी। इस हेतु राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का निर्णय मान्य होने संबंधी शपथ पत्र भी लिया जाएगा।  

रायपुर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की आज हुई बैठक में विशेष सचिव वित्त विभाग की श्रीमती शीतल सारस्वत वर्मा, उप सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री सी. तिर्की, नगर पालिक निगम रायपुर के उपायुक्त श्री अरविंद शर्मा, वन विभाग वृत रायपुर के उप वन संरक्षक श्री जी.के. मेहर, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से कार्यपालन अभियंता श्री विनय चन्द्राकर, प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ श्री नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे।

[metaslider id="184930"
Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
December 2025
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031