मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एवं पत्र भेजकर मांग की

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री तथा छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्य सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को पत्र प्रेषित कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 15/12/22 के परिपालन में जून और दिसम्बर माह में सेवानिवृत होने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ देने सम्बन्धी आदेश जारी करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट A. No. 18143/2022 में दिये गए निर्णय अनुसार जून में सेवानिवृत कर्मचारियों को नियमानुसार एक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने का पात्र माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में कहा है कि कर्मचारी द्वारा वर्ष भर सेवा करने के पश्चात, सेवा के बदले में मिलने वाले, सेवा लाभ, कर्मचारी के पक्ष में, विधिक/कानूनी अधिकार उत्पन्न करते हैं, उक्त उद्भूत विधिक अधिकार से कर्मचारी को वंचित नहीं किया जा सकता है, ना ही, निषेध किया जा सकता है। अतः, कर्मचारी को जुलाई में मिलने वाले, इंक्रीमेंट से वंचित नही किया जा सकता है। जब तक किसी दूसरे कारण से वेतन वृद्धि को नही रोका गया हो।ऐसा कोई नियम नहीं है, जो, पूर्व में की गई सेवा लाभ या वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए, यह शर्त अधिरोपित करता हो, कि कर्मचारी को एक जुलाई को सेवा में निरंतर रहना पड़ेगा।वेतन में, वेतन वृद्धि प्रदान किया जाना, सेवा की एक शर्त है। वेतन वृद्धि, कलंक रहित सेवा के लिए, एक पारितोषिक है, जो कि एक अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वेतन वृद्धि प्रदान करने की कालावधि एक वर्ष है। कलंक रहित सेवा पूरे वर्ष देने के पश्चात , शासकीय कर्मचारी, वेतन वृद्धि का पात्र हो जाता है। जारी विज्ञप्ति में वीरेन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2022 में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के फैसले को जो कि, सेवानिवृत कर्मचारी के पक्ष में दिया गया था, उसके विरुद्ध केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर, फैसले की पुष्टि की है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में, 30 जून को रिटायर कर्मचारी को जुलाई में देय इंक्रीमेंट का पात्र माना है। उन्होंने ट्वीटर के माध्यम से अपने पत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कापी को संलग्न कर मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मांग किया है कि कर्मचारी हित में उचित निर्णय लेकर पात्र रिटायर कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने हेतु निर्देश प्रसारित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ।

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