रायपुर. कलेक्टर डाॅ सर्वेश्वर भुरे ने जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्रसेन धाम- व्ही.डब्ल्यू केन्यान होटल-व्ही.आई.पी रोड-ग्राम फुंडहर-देवपुरी मार्ग में मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुबह 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक के लिए प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। व्हीआईपी रोड किनारे स्थित काफी संख्या में होटल-मैरिज पैलेसों में कार्यक्रमों के आयोजनों पर वाहनों का आवागमन होने से एवं एयरपोर्ट आवागमन करने वाले वाहनों के आवागमन से उक्त मार्ग में यातायात का दबाव बना रहता है। जिससे भारी वाहनों के आवागमन पर दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। लोक सुरक्षा एवं सुगम यातायात के दृष्टिकोण से अग्रसेन धाम -व्ही.डब्ल्यू केन्यान होटल-व्ही.आई.पी रोड-ग्राम फुंडहर-देवपुरी मार्ग में मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
अग्रसेन धाम-व्ही.डब्ल्यू केन्यान होटल-व्ही.आई.पी रोड-ग्राम फुंडहर-देवपुरी मार्ग – मध्यम एवं भारी मालवाहकों के आवागमन पर लगा प्रतिबंध
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