बलरामपुर. बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है। विवाह हेतु लड़के की उम्र वर्ष 21 तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। देश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर-वधु एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर बाल विवाह कराने में अपना योगदान देकर कानून का उल्लंघन करता है उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रूपये तक का हो सकता है।जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि कानून के अनुसार यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात विवाह को स्वीकार नहीं करते है तो बालिग होने के पश्चात विवाह को शून्य घोषित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। बाल विवाह जीवन के लिए अभिशाप है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु-मृत्यु दर एवं मातृ-मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया है, इस दिवस को बड़ी संख्या में बाल विवाह सम्पन्न होते हैं। अतएव अन्य दिवसों के साथ-साथ विशेष रूप से अक्षय तृतीया को निगरानी रखने की आवश्यकता है की जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो। इसके लिए जिलेवासियों से जिला प्रशासन का अनुरोध है कि विवाह पूर्व विवाह की निर्धारित आयु का सत्यापन अनिवार्य रूप से कर लें। लड़के का उम्र 21 वर्ष तथा लड़की का उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है, इसके उपरांत ही विवाह सम्पन्न करें। जिले में बाल विवाह की पूर्णतः रोकथाम हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर के पत्र क्रमांक 355 13 अप्रैल 2023 के द्वारा सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सर्व खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत एवं सर्व थाना प्रभारी को आदेश जारी किया गया है। दिनांक 14 अप्रैल 2023 को सूचना प्राप्त होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपरवाईजर, सोशल वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं चाईल्ड लाईन के संयुक्त टीम के द्वारा एक बालिका के निवास ग्राम बरियों में मौके पर पहुंचकर माता-पिता एवं सगे संबंधियों को समझाईस देकर बाल विवाह को होने से रोका गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के समस्त नागरिकों से अपील की है कि लड़के का उम्र 21 वर्ष तथा लड़की का उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही विवाह करें। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह की जानकारी प्राप्त होती है तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी मोबाइल नम्बर 9826278915 या टोल फ्री नम्बर 1098 पर कॉल करके एवं अपने ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, शिक्षक, कोटवार, तहसीलदार, थाना प्रभारी, पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अविलंब सूचित करें, आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी।
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