आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ईडी फिलहाल गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और एहसानुद्दिन अमनउल्लाह की बेंच ने सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई को गलत बताया गया। याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि ईडी जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करना चाह रही है उसमें कोई आधार नहीं है। ईडी ने यह नहीं बताया कि टुटेजा ने कैसे अवैध धन का उपार्जन किया और कैसे इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की। जबकि ईडी नियमावली में ये बताते हुए ही केस रजिस्टर किया जाता है। जोकि नहीं किया गया। आईएएस अफसर अनिल टुटेजा के खिलाफ श्वष्ठ फिलहाल गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। अनिल टूटेजा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। याचिका अनिल टुटेजा-यश टुटेजा की ओर से दाखिल की गई थी।
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