शासन के निर्देशानुसार एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का 100 प्रतिशत ई केवाईसी की कार्यवाही 30 जून 2023 तक पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है। एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु सभी राशनकार्ड हितग्राहियों की आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना आवश्यक है। राशनकार्ड में हितग्राहियों की आधार की जानकारी गलत दर्ज होने अथवा आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है अत: विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण ई केवाईसी के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। अत: जिले के शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रदाय किये गये ई-पॉस उपकरण में ई केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है जो कि पूर्णत: नि:शुल्क है। ई केवाईसी की कार्यवाही हेतु राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाकर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं।

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