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पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम डेट 30 जून थी, जो अब समाप्त हो चुकी है. इस बीच, इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ने एक अहम जानकारी शेयर की है. आयकर विभाग ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उन लोगों के लिए पैन आधार लिंकिंग पर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिन लोगों को इसे लिंक करने में समस्या आ रही थी. विभाग ने समय समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ही स्पष्टीकरण जारी किया था. इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के ट्वीट के मुताबिक, जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए जुर्माने का भुगतान किया है और सहमति मिल चुकी है, लेकिन डॉक्यूमेंट को 30 जून तक लिंक नहीं किया गया है तो ऐसे मामले पर आयकर विभाग की ओर से पैन को निष्क्रिय करने पर विचार किया जाएगा. गौरतलब है कि पैन को आधार से 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य था. अगर आपने लिंक नहीं किया गया है तो यह बेकार हो जाएगा. पैन को आधार से जोडऩे का आयकर कानून 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ था, तब से पैन को आधार से जोडऩे की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है. इसके अलावा, बजट 2021 में, सरकार ने समय सीमा के बाद पैन को आधार से जोडऩे पर जुर्माना लगाने के लिए धारा 234H को भी एड किया था. वहीं 31 मार्च 2022 तक इसे लिंक करने पर कोई जुर्माना राशि नहीं थी.
1 अप्रैल, 2022 से आधार को पैन से लिंक करने पर धारा 234 H के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. अगर पैन को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद आधार से लिंक किया जाता है तो पैन को आधार से लिंक करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था. जुर्माने के साथ पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया था.
गौर करने वाली बात है कि अगर 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा. एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाने पर तो आयकर रिफंड फाइल करना, आय और व्यय पर उच्च टीडीएस और टीसीएस, बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड योजनाओं आदि के काम के लिए इसे यूज नहीं कर पाएंगे.

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