रायपुर. राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के विशेष निर्देश पर राजभवन परिसर क्षेत्र को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में राजभवन सचिवालय द्वारा 14 जुलाई 2023 को आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 1 जुलाई 2022 और 9 दिसंबर 2022 द्वारा पृथक-पृथक जारी अधिसूचना के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, ब्रिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है। उपर्युक्त अधिसूचनाओं के परिपालन में राजभवन परिसर में प्रतिबंधित सिंगल यूज पलास्टिक उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसी अनुक्रम मंे राजभवन परिसर क्षेत्र को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है।
राजभवन परिसर सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित, राज्यपाल के निर्देश पर आदेश जारी
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