पैन कार्ड एक बेहद जरूरी दस्तावेज है, जिसका उपयोग वित्तीय संबंधी कामों के लिए किया जाता है. पैन कार्ड के बगैर आप आयकर रिटर्न, बैंक में ज्यादा रकम जमा करना और कई अन्य काम नहीं कर पाएंगे. दूसरी ओर अगर पैन कार्ड में गलत जानकारी होती है या फिर अपडेट नहीं होती तो भी कई काम रुक सकता है. 

पैन कार्ड को समय-समय पर नई जानकारियों के सा​थ अपडेट कराना होता है. पैन कार्ड में नाम, सरनेम या फिर कोई और जानकारी बदलवाना है तो करा सकते हैं. पैन कार्ड को ऑनलाइन तरीके से घर बैठे भी अपडेट कराया जा सकता है और इसे कभी भी अपडेट करा सकते हैं. 

क्या पुराना पैन कार्ड बदलना जरूरी? 

पैन कार्ड कटने या खो जाने पर सरकार के निर्देश के अनुसार दोबारा से अप्लाई किया जा सकता है. अप्लाई करने के ​कुछ दिनों के बाद इसे दोबारा से जारी कर दिया जाएगा. हालांकि अगर आपका पैन कार्ड पुराना है तो यह जरूरी नहीं है कि आप उसे बदलवाएं. 

जीवन भर के लिए वैध रहता है पैन कार्ड 

अगर उसमें कुछ अपडेट करवाना है या फिर चेंज करवाना है तो पुराने पैन कार्ड की जगह अपडेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स और कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुराने पैन कार्ड को बदलना अनिवार्य नहीं है क्योंकि स्थायी खाता संख्या (पैन) करदाता के जीवन भर के लिए वैध रहता है जब तक कि इसे रद्द या सरेंडर नहीं किया जाता है. 

पैन कार्ड कैसे बनवाएं 

आप भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नए या डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइटों पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निर्देशों का पालन कर सकते हैं. आपको लागू होने पर पैन कार्ड आवेदन पत्र (फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए) भरना होगा. 

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