विधानसभा चुनाव के तहत होने जा रहे मतदान के समय सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है, वे वोट डालने हेतु मतदान केन्द्रों पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएगे, किन्तु जो मतदाता निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते वे अपनी पहचान हेतु निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्र प्रस्तुत कर वोट डाल सकेंगे।
वैकल्पिक पहचान पत्र के रुप निर्धारित किए गए पहचान पत्रों में पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, केन्द्र/राज्य शासन अथवा सार्वजनिक लोक उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किया जाने वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी की गई स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, विधायक, सांसदों, विधान परिषद, सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, आदि शामिल है, इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

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