मतदान दिवस के अंतिम 48 घंटों में चुनाव आयोग ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण के मतदान से 48 घंटे पहले बुधवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, 15 नवंबर को शाम 5 बजे से 17 नवंबर, मतदान के समापन तक 48 घंटे की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के वाहनों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही इस दौरान धारा 135 सी के तहत शराब की दुकानों को बंद रहने का आदेश जारी किया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव से 48 घंटे पहले, निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहने वाले राजनीतिक पदाधिकारियों पर प्रतिबंध रहेगा और आखिरी 48 घंटे में विश्राम गृह के कमरों की आवंटन की प्रक्रिया नहीं होगी। इस दौरान सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के दौरान सार्वजनिक सभा और जुलूस का आयोजन नहीं करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही इस अवधि में उम्मीदवार सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन, या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी संबंधित सामग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार किसी भी जनमत संग्रह या एक्जिट पोल के परिणामों को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी साधन के माध्यम से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और प्रिंट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने से पहले पूर्व प्रमाणन करना अनिवार्य है।
BREAKING NEWS छत्तीसगढ़ : थम गया दूसरे चरण का चुनाव प्रचार… शराब दुकानों को भी बंद करने का आदेश…
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