धमतरी। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने नगरी तहसील के ग्राम गढड़ोंगरी (मा) स्थित श्री गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज के राईस मिल संचालन संबंधी विद्युत संयोजन तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करने के आदेश दिए हैं। खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कंडिका 3(3) के तहत प्रत्येक राईस मिल के लिए बंधनकारी है कि, वह किसी अन्य धान की मिलिंग के पूर्व शासकीय धान की कस्टम मिलिंग का कार्य प्राथमिकता से करें।
बताया गया है कि नगरी के ग्राम गढड़ोंगरी (मा) के श्री गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंधित मात्रा 48 हजार क्विंटल के विरूद्ध केवल 16560 क्विंटल 21 किलोग्राम धान का उठाव किया गया है, जो कि अनुबंधित मात्रा का मात्र 34 प्रतिशत है। इसी अवधि में फर्म द्वारा भारतीय खाद्य निगम में 10433 क्विंटल 07 किलोग्राम चावल कस्टम मिलिंग के तहत जमा किया गया है तथा 63216 क्विंटल 20 किलोग्राम चावल का मु्क्त विक्रय (फ्री सेल) किया गया है। मुक्त विक्रय की तुलना में कस्टम मिलिंग कार्य मात्र 16 प्रतिशत ही है। इस तरह फर्म द्वारा शासकीय आदेश का लगातार उल्लंघन करने की वजह से कलेक्टर ने उक्ताशय के आदेश जारी किए। खाद्य अधिकारी ने बताया कि मिलिंग क्षमता के अनुसार प्राथमिकता से शासकीय धान की कस्टम मिलिंग के स्थान पर निजी धान के मिलिंग को प्राथमिकता देने वाले अन्य राईस मिलर्स के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
श्री गजराज एग्रो इंडस्ट्रीज के राईस मिल संचालन संबंधी विद्युत संयोजन विच्छेदित करने कलेक्टर ने दिया आदेश
Previous Articleनीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में छत्तीसगढ़ भूमि से घिरे राज्यों में चौथे स्थान पर, 55.95 प्रतिशत के साथ टॉप टेन में छत्तीसगढ़
Next Article किसान कांग्रेस के जिला महामंत्री बने महेन्द्र साहू
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.