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मध्यप्रदेश की छतरपुर जिला कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल करने वाले कोचिंग संचालक को 20 साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी के अनुसार, साल 2019 में एक नाबालिग छात्रा कोचिंग संचालक के यहां ट्यूशन पढऩे जाती थी. वह धीरे-धीरे छात्रा को बातों में फंसाने की कोशिश करने लगा. एक दिन कोचिंग संचालक ने चोरी छिपे छात्रा का एमएमएस बना लिया. इसके बाद वह वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा और शारीरिक शोषण करता रहा.
इसके बाद एक दिन कोचिंग संचालक ने छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जब छात्रा को यह बात पता चली तो उसने परिजनों को पूरी बात बताई. इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस से मामले की शिकायत की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया. पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इसी मामले में आज जिला कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए कोचिंग संचालक को 20 साल की सजा सुनाई है. इसी के साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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