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गरियाबंद। भारत सरकार उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 05 वर्षाे तक मासिक पात्रता का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण के लिए आदेशित किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी श्री सुधीरचन्द्र गुरू ने बताया कि इस तारतम्य में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों में भी आगामी जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक पांच वर्षो तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकान संचालकों को जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि ए.पी.एल. राशन कार्डधारियों को अपने निर्धारित दर पर पूर्ववत चावल प्राप्त होगा। अन्य सामग्री जैसे चना, शक्कर, केरोसिन पात्रतानुसार निर्धारित दर पर प्राप्त होते रहेंगें।

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