बालोद। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार जिले में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु आज जिले के अर्जुन्दा थाना अंतर्गत एक ग्राम में समुचित कार्रवाई की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि जिला प्रशासन की सक्रियता से गुण्डरदेही विकासखण्ड के एक ग्राम में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन में बनाई गई संयुक्त जिला स्तरीय टीम के द्वारा सूचना प्राप्त होते ही उक्त ग्राम में प्रकरण का परीक्षण किया गया। जिसमें ग्राम की वधु का जिला कबीरधाम के वर के साथ 10 मई को दिन शुक्रवार अक्षय तृतीया के दिन होने जा रहा था। प्राप्त सूचना के आधार पर जांच में वर एवं वधु की अंकसूची में जन्म तिथि से संबंधित तथ्यों का परीक्षण करने पर पाया गया कि वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण नही हुई है। ऐसी स्थिति में जिला स्तरीय संयुक्त टीम के द्वारा संबंधित परिवार को इस संबंध में समझाईश देते हुए कानूनी स्थिति से भी अवगत कराया गया। इसके साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कबीरधाम को भी उपरोक्त प्रकरण की सूचना देते हुए उनसें भी इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। तदुपरांत बाल संरक्षण अधिकारी कबीरधाम के नेतृत्व में जिला कबीरधाम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी कबीरधाम के नेतृत्व में टीम ने वर के परिजनों से भी इस संबंध में चर्चा करते हुए उन्हें बाल विवाह न करने तथा बाल विवाह संबंधी कानूनी जानकारी दी गई। पूरी समझाईश के बाद दोनों पक्षों के द्वारा बाल विवाह न करने की सहमति दी तथा वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ही यह विवाह करने पर अपनी रजामन्दी व्यक्त की गई। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देश पर जिला स्तरीय टीम के द्वारा जिले में बाल विवाह की रोकथात सुनिश्चित करने निरंतर निगरानी कर इसकी पुख्ता उपाय की जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि आपके क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 एवं जिला बाल संरक्षण इकाई बालोद के दूरभाष क्रमांक 07749-223941 पर तत्काल संपर्क कर सकते है।
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