कोरोना वायरस संक्रमण में मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के सुचारु संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
रायपुर। नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण में मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के सुचारु संचालन के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। मुख्य सचिव आरपी मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देश में बताया गया है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये थे। शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण कर्मचारी संगठनों में असंतोष व्याप्त है।
अतएव कोरोना को ध्यान में रखते हुए निम्रलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-
1 आगामी शुक्रवार से रविवार तक मंत्रालय विभागाध्यक्ष कार्यालय को पूर्णत: सैनेटाईज किया जाये।
2 अनुभाग अधिकारी एवं उसके नीचे के कर्मचारियों की उपस्थिति साप्ताहिक रोस्टर के हिसाब से अधिकतम तिहाई से कार्य किया जाएगा।
3 संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव में से कोई एक कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
4 अतिरिक्त संचालक, अपर संचालक उप संचालक स्तर के अधिकारियों में से कोई एक कार्यालयीन समय में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
5 मंत्रालय महानदी भवन एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय इंद्रावती भवन में सप्तान में तीन दिवस सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा।
6 कर्मचारियों के लिए नियत बसों की संख्या में वृद्धि की जायेगी।
जारी दिशा निर्देश में मुख्य सचिव द्वारा उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने की भी बात कही गई है।