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काम में लापरवाही : पंचायत सचिव निलंबित, सरपंच के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित

कोरिया जिले में जनहितकारी योजनाओं के तहत होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही पर अब संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने लापरवाह निर्माण एजेंसी, शासकीय अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध अविलंब कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। बीते दिवस चेरवापारा ग्राम पंचायत की लापरवाही से एक बालक के डूब जाने संबंधी विषय के संज्ञान में आते ही मामले की विस्तृत पड़ताल हेतु उप संचालक पंचायत की अगुवाई में एक कमेटी बनाकर जांच प्रारंभ कर दी गई है और प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ पंचायत राज अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत चेरवापारा के ग्राम रकया में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार ही आंगनबाड़ी भवन के समीप एक सोख्ता गढढा बनाए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी और इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत चेरवापारा को ही निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था। एजेंसी द्वारा दो माह पूर्व कार्य को प्रारंभ कराया गया जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा एक गढढा खोदा गया था लेकिन उसमें सुरक्षा के मानकों का ध्यान न रखने के कारण वह खुला रह गया। बारिश के कारण इस गढढे में एक बालक के गिरने से उसका देहांत होने की बात प्रशासन के संज्ञान में आई है।

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