मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को विलोपित कर छत्तीसगढ़ राज्य के सवा लाख पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को महंगाई राहत और अन्य आर्थिक भुगतानों के लिए विगत 24 वर्षो से मध्यप्रदेश राज्य सरकार से सहमति लेने की बाध्यता को समाप्त करने पर पुन: चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य के साथ बने अन्य राज्य उत्तराखण्ड और झारखंड में इस मामले पर जारी कार्यप्रणाली की जानकारी को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधि मण्डल से साझा करेंगे। इस हेतु वित्त विभाग मंत्रालय ने पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव को कल 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे प्रतिनिधि मंडल के साथ आमंत्रित किया है। इसके पूर्व इस मामले एक दौर की चर्चा 7 अगस्त 24 को हुई थी।जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री अनिल गोल्हानी ने आगे बताया हैं कि चर्चा के दौरान केन्द्र के समान जनवरी 24 से बकाया 4% महंगाई राहत के आदेश जारी करने, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 80 वर्ष के स्थान पर अब 79 पूर्ण होने 20% पेंशन वृद्धि किए जाने,पेंशनर कल्याण निधि नियम 1997 संशोधित कर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रकम में बदलाव करने, आधार और पेन कार्ड के बैंक खाते से लिंक नही होने कारण आयकर के दायरे से बाहर मासिक पेंशन से बिना सूचना की आयकर की कटौती पर रोक लगाने, 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो को बस यात्रा किराए मे छूट के शासन आदेश को पालन कराए जाने आदि मामलो पर चर्चा कर समाधान का प्रयास किया जाएगा।

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