Saturday, December 13

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक सभी प्रकार के पटाखों के विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन विपणन प्लेटफार्मों के माध्यम से वितरण और सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जारी किया है। जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। पर्यावरण और वन मंत्री गोपाल राय ने इस आदेश की कॉपी को अपने एक्स हैंडल से भी शेयर किया है।
सभी निभाएं अपनी जिम्मेदारी- गोपाल राय
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह भी कहा कि, “दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर बेहद गंभीर है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से 21 बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान पर भी अमल करने की तैयारी चल रही है। साथ ही दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए लोग अपनी जिम्मेदारी अवश्य निभाएं।

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