चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरते वाले कर्मियों पर गाज गिरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रोहित व्यास ने लापरवाही बरतने वाले पटवारी, व्याख्याता और पंचायत सचिव को निलंबित किया है।

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) फरसाबहार जिला जशपुर द्वारा के प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार विजय कुमार श्रीवास्तव, पटवारी तहसील फरसाबहार, जिला-जशपुर को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सुचारू संचालन हेतु मतदाता सूची की हार्ड कॉपी तैयार करने हेतु ड्यूटी लगाई गई थी। परन्तु उनके द्वारा सक्षम अधिकारी के बिना पूर्व अनुमति के अनधिकृत रूप से दिनांक 02.12.2024 से दिनांक 10.02.2025 तक (कुल 70 दिन) अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) फरसाबहार जिला जशपुर के द्वारा विजय कुमार श्रीवास्तव को दिनांक 10.02.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, इनका इस प्रकार कृत्य छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 एवं 07 के सर्वथा विपरीत है। विजय कुमार श्रीवास्तव, पटवारी तहसील कार्यालय फरसाबहार का उक्त कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। अतः तत्काल कठोर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।अतएव छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) फरसाबहार जिला जशपुर में नियत किया जाता है।

इसी प्रकार गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सुचारू संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी। दिनांक 19.02.2025 को सामग्री वितरण के दौरान गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता द्वारा नशे के हालत में पाये गये, जिसका मुलाहिजा कराया गया चिकित्सक द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में ।सबवीवस बवउेनउचजपवद टीप किया गया है। गणेश कुमार मण्डल, ड्यूटी कर पाने के स्थिति में नही थे। गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, इस प्रकार इनका कार्य छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-23 के सर्वथा विपरीत है। अतएव छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कांसाबेल, जिला जशपुर में नियत किया जाता है।

वहीं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक कुमार ने पत्थलगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव तमता दिनेश कलिहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचा. निर्वा.) पत्थलगांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तमता दिनेश कलिहारी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 हेतु सेक्टर अधिकारी द्वारा पंचायत मुख्यालय में विजिट करने पर बगैर किसी पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचन कार्य बाधित हुआ है। इस प्रकार कलिहारी, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतना एवं उच्चाधिकारियों के दिये गये आदेशों-निर्देशों का अवहेलना किया गया है, जो छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम – 03 तथा छ0ग0 ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3 एवं 4 के विपरीत है। जिस हेतु जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत सचिव तमता दिनशे कलिहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय पत्थलगांव निर्धारित किया है। निलंबन अवधि में कलिहारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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