मुंबई । अदालत ने ऋण धोखाधड़ी मामले में हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। करोड़ों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद 12 अप्रैल को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट हाल ही में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) आर बी ठाकुर द्वारा जारी किया गया था। वारंट पर रिपोर्ट के लिए मामले को 2 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि बेजल ज्वैलरी को कंसोर्टियम समझौते के तहत केनरा बैंक ने 30 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 25 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। पैसे कार्यशील पूंजी सुविधाओं के तहत मंजूर किए गए थे। सीबीआई के मुताबिक, यह ऋण सोने और हीरे जड़े आभूषणों के निर्माण और बिक्री के लिए दिया गया था, लेकिन कंपनी ने कथित तौर पर इसका इस्तेमाल कहीं और किया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने ऋण नहीं चुकाया, जिससे कंसोर्टियम को 55.27 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी में मुख्य आरोपी हैं। चोकसी जहां बेल्जियम की एक अदालत में जमानत के लिए लड़ रहा है, वहीं नीरव मोदी 2019 से लंदन की जेल में है।

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