उत्तर बस्तर कांकेर । कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य विभाजन आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी को सुशासन तिहार, पीएमश्री योजना, शिक्षा विभाग, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, जिला योजना एवं सांख्यिकी, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग, चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु एवं कृषि संगणना शाखा, बीज विकास निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला निर्माण समिति, जिला खनिज न्यास निधि, विशेष केन्द्रीय सहायता, सामाजिक निगमित दायित्व (समस्त प्रकार के सीएसआर), आकांक्षी जिला कार्यक्रम, श्रम, बाल श्रमिक शाखा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, क्रेडा, अंत्यावसायी विभाग और रामलला दर्शन योजना, जनसमस्या निवारण शिविर के नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य का निर्वहन करेंगे।
अपर कलेक्टर जितेन्द्र कुर्रे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांकेर को तहसील कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। प्रभारी अधिकारी के रूप में भू-अर्जन, खनिज शाखा, उद्योग विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जिला विभागीय जांच शाखा, कोष लेखा पेंशन, पेंशन प्रकरण, विकास शाखा, विविध शाखा, वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जेल, नगर सेना, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, जनगणना, विवाह अधिकारी, प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण-पत्र, सहायक अधीक्षक, सामान्य, निरीक्षण, व्यवहारवाद, समय-सीमा अंकित पत्रों का निराकरण, ई-जनचौपाल से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीप अंकित करना, ई-जनचौपाल में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही, नोडल अधिकारी विभागीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंस, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर), वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की ओर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर), नगरीय प्रशासन एवं विकास, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिला शहरी विकास अभिकरण, मोबाईल टॉवर निर्माण एण्ड 4जी कवरेज, प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम, नक्सल प्रभावितों के योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं विकास, मालिक मकबूजा प्रकोष्ठ एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य की जिम्मेदारी दी गई है।
अपर कलेक्टर अंतागढ़ अंजोर सिंह पैकरा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अंतागढ़ को तहसील पखांजूर, बांदे, कोयलीबेड़ा, अंतागढ़ एवं आमाबेड़ा के राजस्व प्रकरण छ.ग. भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण आदि दायित्व सौंपा गया है।
अपर कलेक्टर कांकेर अरूण कुमार वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय के अलावा प्रभारी अधिकारी के रूप में जिला कार्यालय के व्यय के देयकों की स्वीकृति (50000 रूपए तक) का अधिकार, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता संबंधी सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजित किया जाता है। (नीतिगत निर्णय को छोड़कर) तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी, कर्मचारियों के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति का अधिकार तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त एवं स्थापना शाखा, राजस्व शाखा, राजस्व लेखा शाखा, राजस्व मुहर्रिर शाखा, राहत, पुर्नवास शाखा, भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेखागार (हिन्दी, अंग्रेजी अभिलेख कोष्ठ), भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, स्वामित्व योजना, असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, नजारत, सांख्यिकी शाखा, लायसेंस, पासपोर्ट शाखा, आबकारी, जिला सत्कार अधिकारी, खेल विभाग एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्व दिया गया है।
डिप्टी कलेक्टर टीकाराम देवांगन कार्यपालिक दण्डाधिकारी (रा.) अनुविभागीय दण्डाधिकारी पखांजूर को अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी तथा रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेंडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2 (9) (ब) अधिसूचना क्रमांक 393 सी.आर./89/आठ दिनॉक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट ऑफ स्टाम्पस के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 4 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक प्प्प् (ख) प्प्प् (ग) प्प्प् (घ) प्प्प् (ड.) की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, अपने क्षेत्र की फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर अनुविभाग, सत्कार अधिकारी अनुविभाग स्तर, छत्तीसगढ लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, अपने अनुविभाग की विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसंपर्क, स्थानीय विकास तथा आदिम जाति योजनाओं के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालय, थाना तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य।
डिप्टी कलेक्टर रानू मैथ्यूज कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रभारी अधिकारी समाज कल्याण, कौशल विकास, खादी ग्रामोद्योग, अधिक अन्न उपजाऊ शाखा, जिला परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, हाऊसिंग बोर्ड, नोडल अधिकारी एफसीए संबंधित समन्वय, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा (आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पीजी कॉलेज), नोडल अधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
डिप्टी कलेक्टर मनीष देव साहू कार्यपालिक दण्डाधिकारी को जिला नजूल अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी के रूप में नजूल नवकरण शाखा, खाद्य शाखा, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड, सहकारिता, जनसूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कांकेर, लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, प्रपत्र शाखा, अल्प बचत शाखा, अल्पसंख्यक शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, वक्फबोर्ड शाखा, जवाहर नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, चिप्स, लोक सेवा केन्द्र, बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर आस्था बोरकर कार्यपालिक दण्डाधिकारी को वरिष्ठ लिपिक शाखा 01, 02, एवं 03, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, चिटफंड शाखा, आवक जावक शाखा, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग, पर्यटन मण्डल, श्रीराम वनगमन परिपथ, सैनिक कल्याण तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे कार्य की दायित्व सौंपा गया है।