रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मानव संसाधन विभाग द्वारा परिपत्र जारी करते हुए सूचित किया गया कि छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा काम बंद हड़ताल पर शामिल होने वाले संविदा कर्मियों केे लिए सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 6 एवं 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताल और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश में प्रस्थान प्रतिबंधित है। ऐसे कृत्यों को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए प्रबंधन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
इसके साथ ही संविदा कर्मचारी संघ द्वारा 1 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश एवं 2 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार तथा 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल के संबंध में सभी क्षेत्र के कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य अभियंताओं को इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। जिसमें विभाग प्रमुखों को आंदोलनात्मक कार्यक्रम में कर्मचारी के शामिल होने पर इसकी जानकारी की सूची तथा कार्यवाही की जानकारी मानव संसाधन-वितरण कार्यालय रायपुर को पे्रषित कराने के निर्देश दिये गये हैं।
छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि विद्युत उद्योग अति आवश्यक सेवा के रूप में प्रदेश के 65 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को निरन्तर विद्युत प्रदाय के कार्य में संलग्न है। कार्य की निरन्तरता को बनाये रखने एवं अपने क्षेत्रों में शांति व सुरक्षा बनाये रखने हेतु जिला एवं पुलिस प्रशासन से सहयोग प्राप्त कर कानूनी व्यवस्था बनाने की अपील की गई।
संविदा कर्मचारी हड़ताल पर गये तो कदाचरण मान कर कार्यवाही-छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनीज
[metaslider id="184930"
Related Posts
Add A Comment
chhattisgarhrajya.com
ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
Important Page
© 2025 Chhattisgarhrajya.com. All Rights Reserved.













