सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में दिवाली पर पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध में छूट देने के संकेत दिए है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पर्यावरण व परंपरा में संतुलन होना चाहिए, बच्चों को उत्साह से दिवाली का जश्र मनाने दें। सीजेआइ बीआर गवाई और जस्टिस के.विनोद चंद्रन ने ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया। सीजेआइ गवई ने मौखिक टिप्पणी की कि ‘फिलहाल, हम दिवाली के दौरान प्रतिबंध हटाने की अनुमति देंगे’। गत अप्रेल में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों में भी दीवाली पर प्रदूषण के कारण पटाखों पर सीमित या ज्यादा प्रतिबंध लगे हुए है। प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट में अर्जियां लंबित है। बेंच में सुनवाई के दौरान दिल्ली एनसीआर और हरयाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पटाखों पर लगाए गए पूर्ण व समय के प्रतिबंध को हटाने का आग्रह किया ।

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