छत्तीसगढ़ से अब तक 196 प्रतिनिधि ने शामिल होने पंजीयन कराया अधिवेशन

राष्ट्रवादी विचार धारा के साथ देशभर में सक्रिय “भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ” का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 21 और 22 दिसम्बर 25 को प्रेमकुंज गार्डन, देवकाली बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 28, रामजन्म भूमि अयोध्या उत्तरप्रदेश में आयोजित किया गया है। इसके उदघाटन हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जा चुका है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य मंत्रियों तथा सांसद विधायक को भी बुलाया गया है।इस राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सी एच सुरेश, केरल के अगुवाई में देशभर से सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी हजारों की संख्या भाग लेंगे। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से 200 से अधिक पेंशनर्स के शामिल होने की संभावना है अबतक राज्य से राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने हेतु विभिन्न जिलो से कुल 196 पेंशनरों ने 3000 रुपए प्रतिनिधि शुल्क जमा कर दिया है।उक्त जानकारी भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने जारी विज्ञप्ति में दी है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि राम जन्म भूमि अयोध्या में आयोजित इस चतुर्थ अखिल भारतीय अधिवेशन में 22 राज्यों के प्रतिनिधि के आगमन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इस अधिवेशन में दो दिनों तक कई सत्रों में पेंशनरों के हित को लेकर चर्चा होगी और प्रस्ताव पारित होंगे।आत्म निर्भर भारत, स्वदेशी अभियान लोकल फॉर लोकल विषय पर भी चर्चा कर इसके लिए बुजुर्गों को देश हित में इससे जुड़ने और जोड़ने का आव्हान करेगा ।इसके अलावा पेंशनर को आयकर के दायरे से मुक्त करने,समय-समय पर उम्र बढ़ने के साथ 65 वर्ष की आयु से अतिरिक्त पेंशन वृद्धि, केंद्र एवं सभी राज्यों में पेंशनर को प्रतिमाह ₹2000 मेडिकल भत्ता और कैशलेस चिकित्सा की सुविधा, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित महंगाई भत्ता राज्य में पेंशनरों को केंद्र द्वारा घोषित तिथि एवं दर से देने हेतु राज्य सरकार को बाध्यकारी बनाया जाए और संसद में कानून पारित करने केन्द्र सरकार द्वारा कोविड काल में वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा में रोकी गई छूट की सुविधा को पुन: बहाल करने तथा केंद्र एवं सभी राज्यों में पेंशनरों को बस किराए में 50% की छूट देने,पेंशनरों को भारत भ्रमण के लिए 3 वर्ष में एक बार आर्थिक सहायता देने,छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत आर्थिक भुगतान में बाधक धारा 49 को विलोपित करने,पेंशनर के मृत्यु होने के पश्चात उनके परिजनों को दाह संस्कार हेतु 10000 की आर्थिक मदद,सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन का लाभ, पेंशनर्स के सेवानिवृत्त होने के पश्चात मिलने वाली पेंशन राशि में अधिक भुगतान की वसूली पर हाई कोर्ट के निर्णय के परिपालन में स्थाई रोक के आदेश, कम्युटेशन राशि में कटौती 11 वर्ष के भीतर करने ,31/12/1988 के पूर्व नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात अवकाश नकदीकरण, दैनिक वेतन भोगी कार्यकाल को अहर्तादायी सेवा मान्य करते हुए नियमित सेवानिवृत्ति कर्मचारी की भांति समस्त लाभ देने, केंद्र सहित सभी राज्यों में पूर्व कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन तथा उत्तर प्रदेश की भांति 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन की पात्रता आदि विषय पर प्रमुखता से विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

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