छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं को नवीन फोटों देने की आवश्यकता नहीं हैं। इसका आदेश छत्तीसगढ़ कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी किया गया हैं। जारी आदेश में कहा गया हैं कि बूथ लेवल अधिकारी द्वारा वितरित गणना फोटो धुंधली है अथवा अस्पष्ट है, ऐसी स्थिती में मतदाता चाहे तो अपनी नवीन फोटो बीएलओ को उपलब्ध करा सकेगा। बीएलओ भी डायरेक्ट बीएलओ एप के माध्यम से फोटो खींचकर अपलोड कर सकेगा। सभी मतदाताओं को फोटो देने की आवश्यकता नहीं हैं।

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