ढाका की एक विशेष अदालत ने देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल जेल की सजा सुनाई है। शेख हसीना के दो बच्चों को भी पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। मामला सरकारी आवासीय परियोजना में प्लाट आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों से जुड़ा बताया गया है, जिसमें सुनवाई के दौरान हाजिर न होने पर कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है।
ढाका स्पेशल जज कोर्ट-5 ने भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 78 साल की शेख हसीना को सात-सात साल की सजा सुनाई, जबकि उनके बेटे साजिब वाजेद जोय और बेटी समीना वाजेद पुतुल को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शेख हसीना को कानून ताक पर रखकर बगैर आवेदन किए प्लाट आवंटित किया गया। इस मामले में 20 अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।
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