दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनकी नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के मामले में नोटिस जारी किया हैं। यह नोटिस उस याचिका पर दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980-81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया, जबकि वे 1983 में भारतीय नागरिक बनी थी। याचिका में मजिस्ट्रेट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर केस का रिकॉर्ड मंगाया हैं। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।
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