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नई दिल्ली। अब पत्नियां अपनी पति की कमाई के बारे में आरटीआई के जरिए पता लगा सकती है. केंद्रीय सूचना आयोग ने साफ किया है कि एक पत्नी सूचना के अधिकार के तहत के तहत अपने पति की आमदनी यानी इनकम के बारे में जानकारी ले सकती है. सीआईसी ने ये फैसला जोधपुर में सुनाया है. अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जोधपुर की रहने वाली रहमत बानो अपनी पति के इनकम के बारे में जानना चाहती थी. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया. बाद में सीआईसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 दिनों के अंदर ये जानकारी देने का आदेश दिया. सीआईसी ने डिपार्टमेंट के इन दलीलों को भी खारिज कर दिया कि ये जानकारी आरटीआई के तहत नहीं आती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था कि तीसरे पक्ष की तरफ से ऐसी मांग अनुचित है. केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि कि शिकायतकर्ता द्वारा आरटीआई के तारीख से 15 दिनों में उक्त जानकारी देना करना अनिवार्य होगा. साथ ही आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि महिलाओं को अपने पति की कुल ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल आय के बारे में जानकारी लेने का भी पूरा अधिकार है. हालांकि सूचना आयोग ने इस तर्क को नकार दिया है कि ये जानकारी किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है और आरटीआई के नियमों के तहत ये जानकारी देना गलत होगा.

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