पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के समय में सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. आधार कार्ड का इस्तेमाल हर छोटे से बड़े काम में होता है. वहीं पैन कार्ड का इस्तेमाल लगभग सभी वित्तीय कामों में किया जाता है. ऐसे में सरकार यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक दूसरे से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में हर व्यक्ति के लिए अब यह जरूरी है, कि वह अपने आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक करें.

सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है यानी अगर कोई व्यक्ति इस डेडलाइन तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे व्यक्ति के कई वित्तीय और अन्य काम रुक सकते हैं.

क्या 31 दिसंबर के बाद पैन-आधार लिंक कर सकते हैं ?

31 दिसंबर की डेडलाइन चुकने के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा लेकिन आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को तब भी लिंक कर सकते हैं और पैन को एक्टिव कर सकते हैं. हालांकि, इसमें 30 दिन का समय लग सकता है. अगर आप 31 दिसंबर तक अपना पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं करता है, तो इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. यह जुर्माना 1000 रुपये तक का हो सकता है.

पैन-आधार लिंक करने का ऑनलाइन प्रोसेस

  • आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.
  • अब होमपेज पर Quick Links वाले सेक्शन में जाएं और Link Aadhaar वाले ऑप्शन को चुनें.
  • अब अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के अनुसार अपना नाम दर्ज करें और आगे बढ़ें.
  • अगर दोनों को लिंक करने के लिए कोई चार्ज मांगा जाता है, तो आप इसे ऑनलाइन किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं.
  • पेमेंट करें और सब्मिट पर क्लिक करें.
  • पेमेंट होने के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.
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