कांकेर। कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कांकेर विकास खंड के कोरोना धनात्मक मरीज़ जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, उनके घर-घर जाकर निरीक्षण किया गया और होम आइसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों एवं उनके परिजनों को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की समझाइश दी गई। उन्हें कहा गया कि जब तक होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण नहीं होती, जब तक परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर न निकलें। पालन नहीं करने पर भारतीय दंड संहिता डी.एम.ए.अधिनियम 2005 एवं महामारी रोग अधिनियम 1857 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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