रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में नाइट कर्फ्यू का आदेश कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया है। जारी आदेश में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाईट कर्फ्यू लगेगा। इस दौरान बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। कलेक्टर भीम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि नाईट कर्फ्यू के दौरान नियम तोडऩे पर कार्रवाई की जायेगी। आदेश में कलेक्टर ने लिखा है कि नाईट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवा या स्वास्थ्य कारणों से ही लोग बाहर निकल सकेंगे। जारी आदेश में रायगढ़ में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, सार्वजनिक जगहों पर शादी, आयोजन, क्लब हाउस की बिल्डिंग में कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। ये आदेश रायगढ़ जिले नगरीय सीमा, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ पूरे जिले में लागू होगा। इस आदेश को 20 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के इस जिले में लगा नाईट कर्फ्यू, इन कार्यक्रमों के आयोजनों पर लगी रोक…
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