What's Hot

अमलेश्वर (पाटन)। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत डॉ जीएस ठाकुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन, डॉ आरके खंडेलवाल, नोडल अधिकारी (एनसीडी) के मार्गदर्शन, एवं आकाश राव गिरीपुन्जे एसडीओपी (पुलिस) की विशेष उपस्थिति एवं शिवानन्द तिवारी थाना प्रभारी पाटन के प्रबंधन में वि.ख. पाटन थाना अंतर्गत थाना पाटन, रानीतराई, उतई, अमलेश्वर में पदस्थ पुलिस अधिकारियों का तम्बाकू नियंत्रण एवं कोटपा एक्ट 2003 के संबंध में उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक व मुख्य वक्ता डॉ आशीष शर्मा, बीएमओ पाटन थे। डॉ. शर्मा द्वारा उपस्थित पुलिस कर्मियों को तम्बाकू उपयोग के नुकसान, तम्बाकू छोडऩे के उपाय एवं कोटपा एक्ट 2003 के धाराये 4-9 की विस्तृत जानकारी दी गई। शिक्षण संस्थान से 100 गज की परिधि में तम्बाखू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तम्बाखू उत्पाद की विक्रय पर प्रतिबंध, 18 वर्ष से कम आयु के द्वारा विक्रय भी प्रतिबन्धित है। उल्लंघन पर एनफोर्समेंट दल द्वारा कार्यवाही किया जाना है। उक्त प्रशिक्षण में बीएल वर्मा बीइटीओ, श्रीमती पूनम साहु बीपीएम, श्रीमती रुखमनी साहु काउन्सलर, जीवन यादव डाटा एन्ट्री आपरेटर, कृष्णा यादव का विशेष सहयोग रहा। बीएमओ ने कोविड काल में बचाव एवं नियंत्रण करने में पुलिस विभाग द्वारा सहयोग किये जाने पर आभार व्यक्त किया। एवं आगामी समय में भी स्वास्थ्य विभाग के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य को उच्च स्तर में रखने सहयोग की अपील की।

Advertisement Carousel
Share.

Comments are closed.

chhattisgarhrajya.com

ADDRESS : GAYTRI NAGAR, NEAR ASHIRWAD HOSPITAL, DANGANIYA, RAIPUR (CG)
 
MOBILE : +91-9826237000
EMAIL : info@chhattisgarhrajya.com
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031