छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण लेने की अनिवार्यता में वर्तमान में ढील दी गई है । पूर्व में जारी निर्देशों के तहत, प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के लिए अप्रैल माह का वेतन प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 कोर्स करना अनिवार्य किया गया था । हालांकि, पंजीकरण के दौरान यह पाया गया कि कई विभागों और कार्यालयों के कर्मचारियों की शासकीय ईमेल आईडी सक्रिय नहीं है, जिससे उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवश्यक ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है । ईमेल आईडी को सक्रिय करने में लगने वाले समय और निर्धारित समय-सीमा में प्रशिक्षण पूर्ण न हो पाने की संभावना को देखते हुए, अप्रैल के वेतन आहरण हेतु 3 कोर्स करने की शर्त को आगामी आदेश तक शिथिल कर दिया गया है । इसके बावजूद, सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कर्मचारियों को कौशल विकास और दक्षता बढ़ाने हेतु इस प्लेटफार्म पर प्रशिक्षण के लिए निरंतर प्रोत्साहित करें ।
छत्तीसगढ़: सरकारी कर्मचारियों के लिए iGOT प्रशिक्षण की अनिवार्यता फिलहाल स्थगित, वेतन आहरण में दी गई राहत
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