रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के शालेय शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय शासकीय और शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं के संपूर्ण शिक्षक संवर्ग पर लागू होगा। इस व्यवस्था के तहत सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के सभी पात्र शिक्षकों को मौजूदा शिक्षा सत्र 2026-27 के समापन तक सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा।
विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त प्रस्ताव पर विधिवत विचार करने के बाद शासन स्तर पर यह प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। विभाग ने संचालक को निर्देशित किया गया है कि वे पुनर्नियुक्ति के संबंध में पहले से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर अपने स्तर से तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।



















