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राजस्थान में एक साथ साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला आया है. जिसमें कोर्ट ने एक ही परिवार के 10 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि एक हत्या के मामले में कोर्ट ने परिवार के 10 लोगों को दोषी करार दिया. जिसके बाद कोर्ट ने जहां 10 दोषियों को सजा सुनाई है जबकि 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला राजस्थान के कोटा जिले का है. जहां आपसी रंजीश में हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है.

कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में 7 साल पहले हुई युवक की हत्या के प्रकरण में कोर्ट ने एक परिवार के 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई हैं. कोर्ट ने दोषियों पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं.

जुलूस में रंजिश घर पर हमले तक पहुंची

एससी एसटी विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा के मुताबिक साल 2019 में कैथून के गलाना में पुलिस कांस्टेबल के भाई अभिमन्यु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है कि बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के चुनाव में मेघराज नाम व्यक्ति अध्यक्ष बना था. उसी का विजय जुलूस निकलने के दौरान अभिमन्यु ने मेघराज के टक्कर मार दी थी. इसी बात की रंजिश में मेघराज के परिवार ने अभिमन्यु और उसके परिवार पर हमला किया था.

परिवार पर हमले के दौरान चली थी गोली

इस हमले के दौरान गोलियां चलाई गई थी. जिसमें एक गोली अभिमन्यु को जा कर लग गई. जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई. इस मामले में केस दर्ज होने के बाद लंबी बहस चली. जबकि प्रकरण में 40 गवाहों को पेश किया गया. आखिरकार कोर्ट ने  दोषी तीर्थ राज नागर उसके परिवार के 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

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