नवा रायपुर अटल नगर से एक बड़ी प्रशासनिक खबर आ रही है, जहाँ छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सांसदों और विधायकों को मिलने वाली लिपिकीय (सचिवालयीन) सुविधाओं के नियमों में एक महत्वपूर्ण आंशिक संशोधन किया है। अब राज्य के विधायकगण अपनी सचिवालयीन सहायता के लिए प्रदेश के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि, इस नए संशोधन में विधायकों के लिए एक कड़ा प्रतिबंध भी जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ किसी भी कर्मचारी को किसी विधायक के साथ अटैच (संबद्ध) नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि राज्य स्तरीय कर्मचारियों को अटैच न करने का यह प्रतिबंध सांसदों के मामलों में लागू नहीं होगा, यानी सांसद अपनी सुविधा के लिए राज्य स्तरीय कार्यालयों के कर्मियों की सेवाएं भी ले सकेंगे।
छत्तीसगढ़: विधायकों के लिए सचिवालयीन स्टाफ के नियम बदले, राज्य स्तरीय कर्मचारी नहीं हो सकेंगे अटैच; सांसदों को छूट
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