आयकर विभाग ने एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, विदेश में किसी व्यक्ति या कंपनी की अवैध संपत्ति, बेनामी संपत्ति या कर चोरी की जानकारी दे सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर सोमवार को ‘कर चोरी या बेनामी संपत्ति रखने की जानकारी देने वाले लिंक को चालू कर दिया गया है। सुविधा के तहत, स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार नंबर रखने वाला व्यक्ति या पैन या आधार न रखने वाला व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद, विभाग प्रत्येक शिकायत के लिए एक अद्वितीय नंबर देगा और उसमें से शिकायतकर्ता वेबलिंक पर उसके द्वारा की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही की स्थिति देख सकेगा। इस नई सुविधा में, कोई भी व्यक्ति मुखबिर या सूचना देने वाला भी बन सकता है और वह इनाम का हकदार भी होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान में लागू होने वाली योजना के अनुसार, बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये और कर चोरी के मामले में 5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार देने का प्रावधान है, जिसमें विदेशों में काला धन रखना भी शामिल है।
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