Ballia News: बलिया की एक अदालत ने 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के 3 वर्ष पुराने मामले में एक युवक को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने बताया कि नरही थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी 13 वर्षीय किशोरी को उसका पड़ोसी प्रशांत राय 31 मई 2023 की दोपहर डरा-धमकाकर अपने गैरेज में ले गया और उससे दुष्कर्म किया। प्रशांत ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और किशोरी को जान से मारने की धमकी दी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर प्रशांत के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम कांत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को आरोपी प्रशांत को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 32,000 रुपए का जर्माना भी लगाया।



















